कोरोना : धारा 144 के अंतर्गत इंदौर जिले की समस्त ज्वेलरी शॉप / शो रूम, वित्तीय संस्थान जैसे बैंक ,गोल्ड फायनेंस कंपनी, सराफा दुकाने इत्यादि में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को एक बार अपना मास्क उतार कर सी.सी.टी.व्ही. कैमरा के सामने उपस्थित होकर चेहरा रिकार्ड करवाने के उपरांत पुन: मास्क धारण करने संबंधित प्रातिबंधात्मक आदेश
05/07/2020 - 30/09/2020