धारा 144 के अंतर्गत आदेश क्र 353 : किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र , MESSAGE करने पर , सांप्रदायिक MESSAGE एवं उनकी FORWARDING, TWITTER , FACEBOOK , WHATS APP इत्यादि SOCIAL MEDIA पर सांप्रदायिक MESSAGE आदि करने से, POST पर COMMENT करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने हेतु
शीर्षक | विवरण | प्रारंभ दिनांक | समाप्ति दिनांक | फ़ाइल |
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धारा 144 के अंतर्गत आदेश क्र 353 : किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र , MESSAGE करने पर , सांप्रदायिक MESSAGE एवं उनकी FORWARDING, TWITTER , FACEBOOK , WHATS APP इत्यादि SOCIAL MEDIA पर सांप्रदायिक MESSAGE आदि करने से, POST पर COMMENT करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने हेतु | धारा 144 के अंतर्गत : किसी भी आपत्तिजनक अथवा उद्वेलित करने वाली फोटो / चित्र , MESSAGE करने पर , सांप्रदायिक MESSAGE एवं उनकी FORWARDING, TWITTER , FACEBOOK , WHATS APP इत्यादि SOCIAL MEDIA पर सांप्रदायिक MESSAGE आदि करने से, POST पर COMMENT करने की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने हेतु धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश |
21/02/2020 | 19/04/2020 | देखें (990 KB) |