धारा 144 के अंतर्गत इन्दौर जिले में समस्त नाईट्राजेपाम,नाईट्रावेट क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम , इटिजोलाम,एल्प्राजोलम, कोडीन फास्फेट सिरपध्टेबलेट्स, क्लोजापाम (फीजीयम टेबलेट) आदि का विक्रय केवल रजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश
शीर्षक | विवरण | प्रारंभ दिनांक | समाप्ति दिनांक | फ़ाइल |
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धारा 144 के अंतर्गत इन्दौर जिले में समस्त नाईट्राजेपाम,नाईट्रावेट क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम , इटिजोलाम,एल्प्राजोलम, कोडीन फास्फेट सिरपध्टेबलेट्स, क्लोजापाम (फीजीयम टेबलेट) आदि का विक्रय केवल रजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश | धारा 144 के अंतर्गत इन्दौर जिले में समस्त नाईट्राजेपाम,नाईट्रावेट क्लोनेजेपाम, डायजेपाम, ऑक्साजीपाम , इटिजोलाम,एल्प्राजोलम, कोडीन फास्फेट सिरपध्टेबलेट्स, क्लोजापाम (फीजीयम टेबलेट) आदि का विक्रय केवल रजिस्टर मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के विक्रय को प्रतिबंधित करने संबंधी आदेश |
19/01/2022 | 31/03/2022 | देखें () |