भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 कि धारा 163 के अंतर्गत (लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन लैंप) को बनाने, भण्डारण, विक्रय, प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के संबंध में
| शीर्षक | विवरण | प्रारंभ दिनांक | समाप्ति दिनांक | फ़ाइल |
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| भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 कि धारा 163 के अंतर्गत (लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन लैंप) को बनाने, भण्डारण, विक्रय, प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के संबंध में | भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 कि धारा 163 के अंतर्गत (लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाईपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे कार्बाइड गन लैंप) को बनाने, भण्डारण, विक्रय, प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश |
22/10/2026 | 18/12/2026 | देखें (922 KB) |